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सुप्रीम कोर्ट का NHAI से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से हाईवे पर खड़ी गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग न होने पर पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NHAI से सवाल पूछा। हाईवे पर खड़ी या रुकी हुई गाड़ियों का पता लगाने और उन्हें तुरंत ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने nhai से हाईवे पर खड़ी गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग न होने पर पूछा सवाल

SC Questions NHAI on Missing Electronic Surveillance for Parked Vehicles |

नई दिल्ली (भारत)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से पूछा कि हाईवे पर खड़ी या रुकी हुई गाड़ियों का पता लगाने और उन्हें तुरंत ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया है। ऐसी गाड़ियों की वजह से होने वाले हादसों को लेकर चिंता बनी हुई है।

NHAI को टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई तरीका खोजने का जज के निर्देश

जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की बेंच ने यह मुद्दा तब उठाया जब एमिकस क्यूरी एएनएस नाडकर्णी ने हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से जुड़े हालिया सड़क हादसों का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि NHAI, "जिसके पास सभी संसाधन मौजूद हैं," उसे ऐसी गाड़ियों की पहचान करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई तरीका खोजना चाहिए।

भारत माला हाईवे पर 15 लोगों की हुई थी मौत

बेंच ने पूछा, "NHAI, जिसके पास सभी संसाधन हैं, वह कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम क्यों नहीं बना सकता जिससे हाईवे पर रुकी या खड़ी किसी भी गाड़ी को तुरंत ट्रैक किया जा सके?" यह बात राजस्थान के फलोदी में नवंबर 2025 में हुए सड़क हादसे से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) वाले मामले की सुनवाई के दौरान कही गई। इस हादसे में भारत माला हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर के खड़े ट्रेलर ट्रक से टकराने के बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी।

अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि NHAI पहले से ही हाईवे पर अनधिकृत पार्किंग की जांच के लिए पेट्रोलिंग करता है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर के लिए तय की और कहा कि वह हाईवे से अतिक्रमण हटाने से जुड़ी अर्जियों पर विचार करेगी। (Source: ANI)

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