Supreme Court : हेट स्पीच की परिभाषा तय करने और ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश...
Supreme Court : हेट स्पीच की परिभाषा तय करने और ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है. इससे जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना कि यह उसका काम नहीं है कि वह अपराध की परिभाषा और उसकी सजा तय नहीं करता. नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर कानून में पहले से प्रावधान है.
इसके अलावा भी संसद अगर कानून बनाना चाहती है तो वह बना सकती है. जिन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है. टीवी पर भडकाऊ कार्यक्रमों को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों के उदाहरण दिए थे.
इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मामलों में पुलिस को बिना शिकायत का इंतजार किए खुद FIR दर्ज करनी चाहिए. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुलिस का ऐसे मामलों में ढीला रवैया है.
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