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जीएसटी अनुपालन आसान बनाने की तैयारी

GST Council Meeting: 8 अक्टूबर को होगी 57वीं बैठक, गिरफ्तारी प्रावधानों में बदलाव और तेज रिफंड पर मंथन

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। बैठक में कारोबारियों के लिए जीएसटी अनुपालन आसान बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

gst council meeting 8 अक्टूबर को होगी 57वीं बैठक गिरफ्तारी प्रावधानों में बदलाव और तेज रिफंड पर मंथन

जीएसटी अनुपालन आसान बनाने की तैयारी |

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर से पुनर्निर्धारित करके 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। परिषद द्वारा जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों की एक श्रृंखला पर विचार किए जाने की उम्मीद है, जिसमें गिरफ्तारी प्रावधानों में बदलाव और तेजी से धन वापसी शामिल हैं। जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बैठक अब गुरुवार, 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि बैठक को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है। पहले जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर को होनी थी, जिसमें व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों पर विचार किए जाने की उम्मीद थी।

GST में गिरफ्तारी के प्रावधान खत्म करने पर विचार

सूत्रों के अनुसार, प्रमुख प्रस्तावों में जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी प्रावधानों को संभावित रूप से हटाना शामिल है, जिसके तहत कर प्रवर्तन कर, ब्याज और जुर्माने की वसूली जैसे नागरिक परिणामों पर निर्भर करेगा, जबकि गंभीर मामलों में अभियोजन जारी रहेगा। प्रस्तावों में अभियोजन सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना और जीएसटी से संबंधित अपराधों के उपचार में बदलाव करना भी शामिल है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, कई अपराधों को हटाया या कम गंभीर बनाया जा सकता है, जबकि न्यूनतम सजा को समाप्त किया जा सकता है और हर मामले में जुर्माना लगाया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव जीएसटी रिफंड से संबंधित है, विशेष रूप से निर्यातकों के लिए। परिषद एक ऐसी प्रणाली पर विचार कर सकती है, जिसके तहत जोखिम जांच के बाद 90 प्रतिशत पात्र रिफंड दावों को स्वचालित रूप से जारी किया जा सके और शेष सत्यापन के बाद जारी किए जाएं।

GST रिफंड पर 10 दिन में फैसला

रिफंड आवेदनों की स्वीकृति 10 दिनों के भीतर दी जा सकती है और अगर उस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आवेदन स्वीकृत मान लिया जाएगा। प्रस्तावित परिवर्तनों में सीमा शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य स्रोतों से डेटा का अधिक उपयोग करने की भी मांग की गई है ताकि व्यवसायों को अलग से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम हो सके। रिफंड ढांचे का विस्तार सेवाओं और संयंत्र एवं मशीनरी को शामिल करने के लिए किया जा सकता है, जबकि प्रस्तावों में ड्यूटी ड्रॉबैक निर्यातकों के लिए भी उपाय शामिल हैं। छोटे करदाताओं के लिए, पैकेज में विलंबित रिटर्न के लिए विलंब शुल्क की माफी, सामान्य दंडों का युक्तिकरण और पात्र आवेदकों के लिए तेजी से पंजीकरण शामिल हो सकता है। बैठक पहले 7 अक्टूबर को निर्धारित थी। पुनर्निर्धारण इसलिए किया गया है, क्योंकि परिषद बैठक से पहले उल्लिखित प्रस्तावों के आधार पर जीएसटी प्रशासन और अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने वाली है। 

(इनपुट: ANI)

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