औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या मामले में अनमोल कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया है। आरोपी पर संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।
Aurangabad Court Convicts Anmol Gupta in Murder Case, Sentence Hearing on Aug 7 |
औरंगाबाद (बिहार)। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज सप्तम के कोर्ट में नवीनगर थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नबीनगर के रहने वाले एक मात्र काराधिन अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को भादंवि धारा -302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। एपीपी राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त 9 सितंबर 2024 से जेल में निरूद्ध है।
हाईकोर्ट से बेल नहीं मिलने के बाद चल रहा था मुकदमा
हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिला था। अभियुक्त पर आरोप गठन -24 नवंबर 2024 को किया गया था। अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 7 अगस्त को निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नवीनगर थाना क्षेत्र के मंगलबाजार निवासी प्राथमिकी सूचक मृतक सज्जन कुमार की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि 16 जनवरी 2023 को रात्रि 08:30 बजे मंगलबाजार स्थित अपने दरवाजे पर खड़ी थी।
संपत्ति विवाद में पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का आरोप
वहीं हमारे पति सज्जन कुमार चौकी पर बैठ कर खैनी बेच रहे थे तभी सोतेला भसूर अनमोल कुमार गुप्ता वहां आए और ससुर के श्राद्ध में किए गए खर्च तथा संपत्ति विवाद करते हुए अपने झोले से पिस्तौल निकाल तीन गोली पति को मार दिया। इसके वावजूद सज्जन कुमार भाग कर जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान सीढ़ी पर बिहोश हो कर गिर गए। परिजनों और मुहल्ले वाले के सहयोग से रेफरल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें: करोड़ों की नशीली सामग्री जब्त, पुलिस फायरिंग के बाद आरोपी फरार