बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को हर 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 देने का फैसला किया है। एक वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख भुगतान होगा।
पटना (बिहार)। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 का भुगतान किया जाएगा। एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा ₹1 लाख तय की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे, किसानों, सिंचाई, AI, भंडारण और मत्स्य पालन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
सरकारी योजनाओं पर वीडियो बनाने वालों को मिलेगा ₹10 हजार
बिहार सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव मो. सोहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा। संशोधित नियमों के तहत हर 1 लाख व्यूज पर ₹10,000 का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं से जुड़ा कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को आर्थिक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
30 दिन बाद लागू होगा अतिरिक्त भुगतान, एक वीडियो पर ₹1 लाख की सीमा
सरकार के मुताबिक, यह अतिरिक्त भुगतान कैटेगरी-1 के तहत लागू होगा। किसी वीडियो के 30 दिन तक प्रदर्शित होने के बाद उसके व्यूज के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सरकार ने एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा भी तय की है। किसी एक वीडियो पर अधिकतम ₹1 लाख तक का भुगतान किया जाएगा। यानी तय सीमा के अनुसार वीडियो को मिलने वाले व्यूज के आधार पर राशि निर्धारित होगी, लेकिन एक वीडियो के लिए भुगतान ₹1 लाख से अधिक नहीं होगा।
सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमों में संशोधन
बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियम 2024 के नियम 8(6), 11, 11A और 11B में संशोधन किया गया है। इसके अलावा नियम 14A, 14B और 14C को भी नए प्रावधानों के तौर पर शामिल किया गया है। कैबिनेट सचिव मो. सोहेल ने बताया कि अलग-अलग कैटेगरी और भुगतान से जुड़े विस्तृत प्रावधानों वाली अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। (Source: ANI)
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