सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत कर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले आरोपी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे दोषी करार दिया है।
इटावा (उत्तर प्रदेश)। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत कर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले आरोपी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे दोषी करार दिया है। वर्ष 2021 में थाना कोतवाली क्षेत्र में दर्ज इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी प्रिंस निवासी नौरंगाबाद, चौकी के पीछे, घटिया अजमत अली, थाना कोतवाली को दोषी ठहराते हुए कोर्ट उठने तक की सजा और 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर साबित हुआ अपराध
अभियोजन पक्ष ने अदालत में घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध माना। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।
अदालत का सख्त संदेश, सार्वजनिक अनुशासन से समझौता नहीं
अदालत के फैसले के बाद आरोपी को कोर्ट उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया और अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया। न्यायिक अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और दोषियों को सजा मिलने से समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने का संदेश जाता है। इस फैसले के साथ करीब चार वर्ष पुराने इस मुकदमे का न्यायिक निस्तारण हो गया।
(Published By: Ravi Pandey)
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