पटना की अदालत ने कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
पटना: बिहार की एक अदालत ने शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने 'खान सर' की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दौरान दिया है। साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक 'खान सर' के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
दो जून को हुई थी खान ग्लोबल स्टडीज़ संस्थान के बाहर फायरिंग
ये मामला उस घटना से जुड़ा है, जो 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज़ संस्थान के बाहर हुई थी। उस दिन कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की और वहां फायरिंग की गई। पटना पुलिस ने इसी घटना के सिलसिले में फैसल खान उर्फ 'खान सर' और दो अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
जांच में सामने आए वीडियो में फायरिंग करते दिखे दो गार्ड
पुलिस की जांच में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो गार्ड फायरिंग करते हुए दिखे। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने उन गार्डों को गिरफ्तार किया और 'खान सर' सहित अन्य आरोपितों को नामजद किया। पुलिस ने ये भी अपील की कि छात्र किसी भी कोचिंग सेंटर विवाद में बहकावें में न आएं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
अगली सुनवाई तक हालात पर कड़ी नजर
ये मामला न केवल कानूनी लड़ाई का है, बल्कि कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उससे जुड़े तनाव का भी है। अदालत का ये फैसला फिलहाल 'खान सर' के पक्ष में एक राहत की तरह है, लेकिन अगली सुनवाई तक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
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