दिल्ली सरकार ने जेलों में अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को ₹7.5 लाख तक मुआवजा देने की योजना लागू की है। जानें किन मामलों में मिलेगी आर्थिक सहायता।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिवारों को ₹7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की एक योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, यह योजना मृत कैदियों के परिवारों को उनकी मौत की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक मदद देती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
मौत की वजह के आधार पर तय होगी मुआवजे की राशि
दिल्ली CMO ने 'एक्स' पर लिखा, "₹7.5 लाख तक का मुआवजा अब दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत बंदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट से मृत्यु पर ₹7.5 लाख तथा लापरवाही या आत्महत्या के मामलों में ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मृत्यु इस योजना के दायरे में नहीं होगी। यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी।"
(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)
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