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फौजी ढाबा लूट केस में 4 को सजा

फौजी ढाबे पर लूट और फायरिंग मामले में चार दोषियों को छह-छह साल की सजा

इटावा में फौजी ढाबा लूट, मारपीट और फायरिंग मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने चार दोषियों को 6-6 साल की सजा व 11-11 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।

फौजी ढाबे पर लूट और फायरिंग मामले में चार दोषियों को छह-छह साल की सजा

Four Convicted in Fauji Dhaba Robbery Case |

इटावा {उत्तर प्रदेश}। जसवंतनगर क्षेत्र के मलाजनी स्थित फौजी ढाबे पर हुई लूट, मारपीट और फायरिंग के मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने चार दोषियों को छह-छह वर्ष के कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के महज तीन माह के भीतर कोर्ट का फैसला आने से मामले का त्वरित निस्तारण हुआ।

खाना पैक कराने के बाद किया हमला

विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित के अनुसार, ढाबा संचालक राजीव कुमार ने 10 मार्च 2026 की रात दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि चार पगड़ीधारी युवक ढाबे पर खाना पैक कराने आए थे। खाना लेने के बाद जब कर्मचारियों ने भुगतान मांगा तो आरोपियों ने तलवार और फरसा निकालकर हमला कर दिया। आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की, ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वहां रखी लाइसेंसी रायफल व कारतूस लूटकर फरार हो गए। पीछा किए जाने पर आरोपियों ने पुलिस और लोगों पर फायरिंग भी की।

स्कॉर्पियो समेत चारों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को स्कॉर्पियो वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लूटी गई लाइसेंसी रायफल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह, प्रीत सिंह, जगदीप सिंह और हरप्रीत सिंह निवासी लुधियाना (पंजाब) के रूप में हुई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 10 अप्रैल 2026 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा

एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को छह-छह वर्ष के कारावास तथा 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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