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48 लाख की संपत्ति बचाने का फर्जी खेल

झालावाड़ में 48 लाख की संपत्ति बचाने के लिए फर्जी बिल बनाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़ में मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को फ्रीज होने से बचाने के लिए फर्जी कृषि उपज बिक्री बिल पेश करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

झालावाड़ में 48 लाख की संपत्ति बचाने के लिए फर्जी बिल बनाने का आरोप आरोपी गिरफ्तार

Jhalawar Man Arrested for Forged Bills to Protect Rs 48 Lakh Assets |

झालावाड़ (राजस्थान)। अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज होने से बचाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत करने के मामले में घाटोली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विभिन्न कृषि उपज मंडियों में फसल बेचने के फर्जी बिल तैयार कर अपनी संपत्तियों को वैध आय से अर्जित बताने का प्रयास किया था।

48 लाख की संपत्तियों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ अमित कुमार (भा.पु.से.) ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अर्जित संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालकर उन्हें फ्रीज करवाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में घाटोली कस्बा निवासी हेमन्त सिंह उर्फ हेमराज पुत्र प्रभूलाल तंवर (33) की करीब 48 लाख रुपये की संपत्तियों के संबंध में धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

कृषि मंडियों के फर्जी बिल जांच में निकले फर्जी

पुलिस के मुताबिक संपत्तियों को फ्रीज किए जाने की कार्रवाई के जवाब में आरोपी हेमन्त सिंह ने विभिन्न कृषि उपज मंडियों में फसल बिक्री के फर्जी एवं कूटरचित बिल तैयार कर प्रस्तुत किए। पुलिस ने संबंधित कृषि मंडियों से रिकॉर्ड प्राप्त कर जांच की तो उक्त विक्रय बिल फर्जी पाए गए। मामले में गोपनीय सूचना भी पुलिस को प्राप्त हुई थी।

फर्जी दस्तावेजों के मामले में आरोपी पर दर्ज हुआ केस

इसके बाद सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी के खिलाफ थाना घाटोली में संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर, पुलिस निरीक्षक, थाना घाटोली द्वारा की जा रही है।

कई कृषि मंडियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात कबूली

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपनी संपत्तियों को फ्रीज होने से बचाने के लिए उसने भवानीमंडी, झालरापाटन, कोटा, रामगंजमंडी, मंदसौर (मध्यप्रदेश), नीमच, राजगढ़ तथा जीरापुर कृषि मंडियों के फर्जी फसल विक्रय पत्र तैयार किए थे। इन दस्तावेजों को Competent Authority and Administrator, SAFEM (FOP) Act & NDPS Act, Delhi के समक्ष अपनी संपत्तियों को बचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने आरोपी हेमन्त सिंह उर्फ हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। 

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