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चेतन चौधरी और सिया गोयल को 4 दिन की पुलिस हिरासत

Ketan Agrawal Murder Case: अदालत ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

केतन अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को 7 दिन के बजाय 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड की जरूरत पर सवाल उठाए।

ketan agrawal murder case अदालत ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Ketan Agrawal Murder Case: Court Grants 4-Day Police Custody to Accused |

पुणे (महाराष्ट्र)। केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के वकील एडवोकेट राधिकेश उत्तरवार ने बुधवार को कहा कि पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि शारीरिक पूछताछ की जरूरत क्यों है।
यह टिप्पणी तब आई जब वडगांव मावल अदालत ने पुलिस की मांग के अनुसार 7 दिन की हिरासत के बजाय आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया।

वकील ने क्या कहा ?

वकील ने कहा कि “चेतन और सिया को जब अदालत में पेश किया गया, तो यह सात दिन की प्रारंभिक पुलिस रिमांड के बाद हुआ था। अब, सात दिन की हिरासत मिलने के बाद, जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अदालत को जांच में हुई प्रगति के बारे में आश्वस्त करे और यदि आगे पुलिस हिरासत की आवश्यकता हो तो उसके लिए वैध कारण बताए। चेतन की ओर से हमारी दलील विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि उसके संबंध में कौन सी जांच अभी बाकी है,”।

केवल चार दिन की हिरासत मंजूर 

इसके अलावा, उत्तरवार में कहा कि रिमांड रिपोर्ट दो बिंदुओं पर पूरी तरह से मौन थी, जिनमें एक कपड़े की बरामदगी और चाल विश्लेषण करने की आवश्यकता शामिल थी, लेकिन चौधरी को अगले सात दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता को उचित ठहराने में विफल रही, जिसके कारण अदालत ने 3 जुलाई तक चार दिन की हिरासत मंजूर की।

सात दिनों की पुलिस हिरासत पूरी तरह से अनुचित: चेतन चौधरी वकील

इसके अलावा, मोबाइल फोन रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण के लिए शारीरिक हिरासत की आवश्यकता नहीं होती। यह मजिस्ट्रेट कोर्ट रिमांड (एमसीआर) प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। जहां तक ​​चाल विश्लेषण का सवाल है, हमने तर्क दिया कि इस उद्देश्य के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत पूरी तरह से अनुचित थी। पुलिस ने सात दिन की हिरासत मांगी थी, जबकि अदालत ने चार दिन की हिरासत दी और 3 जुलाई तक हिरासत में रहने का आदेश दिया।

पुणे पुलिस आरोपी चेतन को लोहागढ़ किले में ला सकती है

इस बीच, पुणे पुलिस आज आरोपी चेतन चौधरी को केतल अग्रवाल हत्याकांड से संबंधित अपराध स्थल पुनर्निर्माण और चाल विश्लेषण के लिए लोहागढ़ किले में ला सकती है। (Source- ANI)

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