प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

पत्नी हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

रायबरेली कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

रायबरेली की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाकर न्यायिक कार्रवाई पूरी की।

रायबरेली कोर्ट का बड़ा फैसला पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

Raebareli Court Sentences Husband to Life Imprisonment for Wife’s Murder |

रायबरेली (उत्तर प्रदेश)। अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला जिला जज अमित पाल सिंह की कोर्ट ने सुनाया।

अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र का मामला

मामला अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे बाबा गंगादास मजरे फूला गांव का है। यहां के निवासी रामनारायण की शादी वर्ष 2024 में राजकुमारी के साथ हुई थी। राजकुमारी का मायका इन्हौंना थाना क्षेत्र के राजा फतेहपुर गांव में स्थित था।

27 मई 2025 को पत्नी की की थी पिटाई 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई 2025 को किसी बात को लेकर हुए विवाद में पति रामनारायण ने राजकुमारी को बेरहमी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों ने उसे उपचार के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 31 मई 2025 को उसकी मौत हो गई।

महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि

जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने निष्पक्ष विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पति रामनारायण को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ेंः हावड़ा–राजगीर के बीच नई स्पेशल ट्रेन शुरू, लखीसराय समेत कई जिलों के यात्रियों को राहत

Related to this topic: