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पुराने तीन मामलों में दो दोषियों को सजा

इटावा में पुराने तीन मामलों में दो दोषियों को सजा, अदालतों ने लगाया जुर्माना

इटावा की अदालतों ने सड़क हादसे, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तीन पुराने मामलों में दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

इटावा में पुराने तीन मामलों में दो दोषियों को सजा अदालतों ने लगाया जुर्माना

Two Convicted in Three Old Cases in Etawah, Fined by Courts |

इटावा (उत्तर प्रदेश)। जिले की अलग-अलग अदालतों में चल रहे तीन पुराने मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को दो दोषियों को सजा सुनाई गई। अदालतों ने सड़क हादसे, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में दोष सिद्ध होने पर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

सड़क हादसे के मामले में सुशील कुमार को सजा

थाना सिविल लाइन में वर्ष 2012 में दर्ज सड़क हादसे के मामले में विजय नगर निवासी सुशील कुमार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी पाया। अदालत ने उसे कोर्ट उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

एनडीपीएस मामले में लाल जी सिंह दोषी करार

दूसरा मामला थाना बकेवर से जुड़ा है। वर्ष 2014 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में जाजपुर, थाना अजीतमल, औरैया निवासी लाल जी सिंह को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

आर्म्स एक्ट मामले में भी लाल जी सिंह को सजा

लाल जी सिंह के खिलाफ थाना बकेवर में वर्ष 2013 में आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भी सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाने के साथ 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। अलग-अलग मामलों में अदालतों द्वारा सुनाए गए इन फैसलों से स्पष्ट है कि पुराने मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है। 

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