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पति पर तेजाब हमले में पत्नी को 7 साल सजा

पति पर तेजाब फेंक अपहरण करने वाली पत्नी को 7 साल की सजा, साथी भी दोषी करार

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले एक सनसनीखेज मामले में आखिरकार इंसाफ की मुहर लग गई।

पति पर तेजाब फेंक अपहरण करने वाली पत्नी को 7 साल की सजा साथी भी दोषी करार

Wife Gets 7-Year Jail for Acid Attack on Husband |

बांदा {उत्तर प्रदेश}: रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले एक सनसनीखेज मामले में आखिरकार इंसाफ की मुहर लग गई। जिस पत्नी ने अपने ही पति पर तेजाब फेंककर उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की और साथी के साथ मिलकर उसका अपहरण कर सुनसान जगह पर फेंक दिया था, उसे अब अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है।

अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के बाद बांदा की अदालत ने पत्नी और उसके साथी को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

2020 में हुई थी वारदात

घटना 31 अक्टूबर 2020 की है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा में आरोपी पत्नी ने अपने साथी के साथ मिलकर पति पर तेजाब डाला, बेरहमी से मारपीट की और फिर कार में डालकर उसका अपहरण कर लिया। बाद में घायल पति को चित्रकूट पुलिया के पास फेंककर दोनों फरार हो गए थे।

पुलिस जांच के बाद दोष साबित

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत में प्रभावी पैरवी के चलते दोनों आरोपी दोषी साबित हुए और उन्हें 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

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