इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है।
Prime News Network
2026-10-15 09:05:18