Pakistan : रावलपिंडी। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशखाना-2 केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17-17 साल की सजा सुनाई।
Pakistan : रावलपिंडी। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशखाना-2 केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17-17 साल की सजा सुनाई। प्रमुख अंग्रेजी अखबार 'डॉन' के अनुसार, सजा में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की ज्यादा उम्र और बुशरा बीवी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा दी गई है। दोनों में से प्रत्येक पर 1.64 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल, ये पूरा मामला साल 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई।
इमरान खान की पत्नी को भी 17 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के अनुसार, कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पाकिस्तान के कानून के अनुसार, जुर्माना न देने पर उन्हें और ज्यादा जेल की सजा होगी।
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