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सुभाष चंद्र मामले में 99.97% कटौती का दावा खारिज

सुभाष चंद्र दिवालियापन मामले में 99.97% कटौती के दावे को सरकार ने किया खारिज, बताया पूरा मामला

सरकारी सूत्रों ने सुभाष चंद्र के दिवालियापन मामले में 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज पर 99.97% कटौती की रिपोर्ट को खारिज किया।

सुभाष चंद्र दिवालियापन मामले में 9997 कटौती के दावे को सरकार ने किया खारिज बताया पूरा मामला

Government Rejects 99.97% Haircut Claim in Subhash Chandra Case |

नई दिल्ली [भारत]: सरकारी सूत्रों ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि एस्सेल समूह के संस्थापक सुभाष चंद्र से जुड़े व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में बैंकों ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों पर 99.97 प्रतिशत की कटौती की है।

22,006 करोड़ रुपये की राशि को लेकर सरकार ने दी सफाई

सूत्रों ने बताया कि 22,006 करोड़ रुपये की यह राशि चंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए ऋण को नहीं दर्शाती है। यह राशि एस्सेल/ज़ी से जुड़ी कई कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में उनके खिलाफ स्वीकार किए गए दावों को दर्शाती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिवालियापन की कार्यवाही चंद्र के खिलाफ गारंटर के रूप में की जा रही है, न कि उन कंपनियों के खिलाफ जिन्होंने मूल रूप से ऋण लिया था।

99.97% कटौती के दावे पर सरकार का स्पष्टीकरण

यह विवाद तब सामने आया, जब रिपोर्टों में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों की तुलना चंद्र की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल किए जाने वाले लगभग 6.25 करोड़ रुपये से की गई और इसे लगभग 99.97 प्रतिशत की कटौती बताया गया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह तुलना पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती है। सरकार के नोट के अनुसार, "रिपोर्ट की गई 99.97% कटौती का मतलब 22,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण पर 99.97% का नुकसान नहीं है।" इसमें कहा गया है कि यह कटौती विशेष रूप से चंद्र से व्यक्तिगत गारंटर के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशि से संबंधित है।

मुख्य उधारकर्ता कंपनियां रहेंगी जिम्मेदार

जिन कंपनियों ने वास्तव में ऋण लिया है, वे अपने बकाया के लिए उत्तरदायी बनी रहेंगी। सूत्रों के अनुसार, पुनर्भुगतान योजना में मुख्य उधारकर्ताओं द्वारा लगभग 1,494 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा चंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से 6.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। लेनदार इन कंपनियों की प्रतिभूतियों और अन्य उपलब्ध संपत्तियों के विरुद्ध वसूली जारी रख सकते हैं।

पुनर्भुगतान योजना को मिला 80.81% समर्थन

पुनर्भुगतान योजना को लेनदारों का 80.81 प्रतिशत समर्थन प्राप्त हुआ था। हालांकि, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक सहित कई ऋणदाताओं ने इसका विरोध किया।

चंद्र की संपत्ति में गिरावट पर लेनदारों ने उठाए सवाल

लेनदारों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक चंद्र की घोषित कुल संपत्ति में आई भारी गिरावट थी। उन्होंने 2017 में 45,888 करोड़ रुपये और 2018 में 40,562 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्शाने वाले प्रमाण पत्रों का हवाला दिया, जबकि वर्तमान में घोषित संपत्ति लगभग 31.79 करोड़ रुपये है। लेनदारों ने उनकी संपत्तियों की गहन जांच की मांग की।

सरकार ने मामले को बताया असाधारण समाधान

सरकारी सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत गारंटर से संबंधित एक असाधारण समाधान है और इसे दिवालियापन संहिता के तहत वसूली के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

(एएनआई)

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