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लंबित मामलों पर टिप्पणी से बचें न्यायाधीश

पूर्व सीजेआई गवई का बयान: न्यायाधीशों को अदालतों में लंबित मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी से बचना चाहिए

पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि न्यायिक अनुशासन और मर्यादा किसी भी न्यायाधीश को लंबित मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं देती है।

पूर्व सीजेआई गवई का बयान न्यायाधीशों को अदालतों में लंबित मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी से बचना चाहिए

Former Chief Justice of India BR Gavai | File Photo

नई दिल्ली (भारत)। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि न्यायिक अनुशासन और मर्यादा किसी भी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अदालत में लंबित मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने यह बात चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।

न्यायिक अनुशासन बनाए रखें

ANI से बात करते हुए गवई ने कहा कि न्यायाधीशों को, चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त, न्यायिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो। गवई ने ANI को बताया, "न्यायिक अनुशासन और मर्यादा किसी भी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अदालत में लंबित मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देते हैं।"

टिप्पणियों पर कई कानूनी हस्तियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की

न्यायमूर्ति भुयान ने हाल ही में SIR अभ्यास के बारे में बोलते हुए नागरिकों के मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में टिप्पणियां की थीं, जो कानूनी और सार्वजनिक बहस का विषय रहा है। इन टिप्पणियों पर कई कानूनी हस्तियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनके मतपत्र पुनरीक्षण के दायरे, कथित मतदाता विलोपन और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर अलग-अलग विचार हैं।

नागरिकों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित

वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंहवी ने न्यायमूर्ति भुयान और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां लोकतंत्र में नागरिकों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित हैं।

(इनपुटः ANI)

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