कोरापुट जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर एक दिन के लिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
कोरापुट(ओडिशा)। कोरापुट जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर एक दिन के लिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को जारी किया पत्र
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने 23 जनवरी को जारी एक पत्र में कोरापुट जिले के सभी तहसीलदारों, प्रखंड विकास अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को 26 जनवरी 2026 को मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है। इस पत्र के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में औपचारिक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
अयोध्या धाम में होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी लागू है सख्त प्रतिबंध
इस बीच, अयोध्या के खाद्य आयुक्त मणिक चंद्र सिंह ने भी 10 जनवरी को अयोध्या धाम के भीतर स्थित होटलों और रेस्टोरेंट्स में मांसाहारी भोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस प्रतिबंध में ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य आयुक्त मणिक चंद्र सिंह ने कहा कि, "अयोध्या धाम में होटलों और रेस्टोरेंट्स में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाले होटलों और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
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