MP News : भोपाल। बैंक से 1 करोड़ 66 लाख रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में केबल नेटवर्क संचालक और एक ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है।
MP News : भोपाल। बैंक से 1 करोड़ 66 लाख रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में केबल नेटवर्क संचालक और एक ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर बैंक को गलत दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने बैंक से ऋण लेने के लिए फर्जी और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। ऋण स्वीकृत होने के बाद राशि का उपयोग तय उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक अधिकारियों को गुमराह कर ऋण प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।
ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने मामले में जांच के बाद धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड, लेन-देन का ब्यौरा और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।
फर्जीवाड़े से बैंक को नुकसान
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने ऋण की राशि समय पर जमा नहीं की और बाद में संपत्तियों का गलत तरीके से लेन-देन कर बैंक की वसूली प्रक्रिया को बाधित किया। इससे बैंक को 1.66 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ।
अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच
ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि मामले में बैंक के भीतर किसी की भूमिका होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या किसी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी अंजाम दी गई।
आरोपियों पर कसेगा शिकंजा
जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वहीं, बैंक से संबंधित सभी वित्तीय दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले ने एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और कर्ज वितरण प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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