सूरजपुर (छत्तीसगढ़): हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है।
सूरजपुर (छत्तीसगढ़): हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 अथवा उससे पहले न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
लाठी-डंडों से हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित
जानकारी के अनुसार, मामला चौकी बसदेई क्षेत्र के ग्राम जूर का है। प्रार्थिया हसीना बीबी ने 14 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद के चलते मोहम्मद अयुब अंसारी सहित अन्य आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर खेत पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विवाद की सूचना मिलने पर जब प्रार्थिया के पति यासीन हफीजी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में यासीन के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसे चिकित्सकीय परीक्षण में मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया।
गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने जारी की उद्घोषणा
प्रार्थिया की शिकायत पर चौकी बसदेई में अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो पाया और पुलिस की रिपोर्ट में सभी आरोपियों के फरार होकर न्यायिक प्रक्रिया से बचने की बात सामने आई।
घरों पर चस्पा हुआ नोटिस, 10 अगस्त तक कोर्ट में होना होगा पेश
इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा के विरुद्ध BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश की प्रति आरोपियों के घरों के बाहर चस्पा कर उनके परिजनों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में उद्घोषणा पढ़कर सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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