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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर बनाया गर्भपात का दबाव

गिरवां थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती होने पर गर्भपात का दबाव और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप गर्भवती होने पर बनाया गर्भपात का दबाव

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म |

बांदा: उत्तर प्रदेश के गिरवां थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे गर्भपात कराने को कहा, लेकिन जब युवती से इससे इनकार किया तो आरोपी युवक उस पर गर्भपात के लिए दवाब बनाने लगा। इतना ही नहीं उसने युवती के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस सब से परेशान होकर पीड़िता ने गिरवां थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 

नशीला पदार्थ देकर किया दुष्कर्म

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस मामले की विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिए जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाए। पीड़िता के मुताबिक, नामजद अभियुक्त मनीष ने 27 फरवरी 2026 को उसे दिल्ली ले जाकर कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद शादी करने का भरोसा देकर उसे शिकायत न करने के लिए दबाव में रखा गया। पीड़िता ने लगातार यौन शोषण और धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है।

पीड़िता ने आपबीती बताते हुए कहा...

पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिवार को रुपये लेकर मामला खत्म करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने मांग की है कि विवेचना उसके बयानों और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान के साथ मेडिकल रिपोर्ट, गर्भावस्था संबंधी अभिलेख, होटल के सीसीटीवी फुटेज व रजिस्टर, फोन कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की जाए। 

पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए कहा...

पीड़िता ने कहा है कि अगर उपलब्ध साक्ष्यों से सहमति के खिलाफ दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो बीएनएस की धारा 63/64 समेत अन्य उपयुक्त धाराएं भी लगाई जाएं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नामजद आरोपी प्रभावशाली लोगों के माध्यम से विवेचना को प्रभावित करने या साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते उसने थाना गिरवां की स्थानीय विवेचना से हटाकर किसी अन्य सक्षम अधिकारी से जांच कराने और वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष विवेचना कराने की मांग की है। 

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