बगहा कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में विनिता देवी की सास-ससुर को 7-7 साल की कठोर कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बेतिया {बिहार}: बगहा में दहेज हत्या के मामले में बगहा की अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया गांव में विवाहिता विनिता देवी की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने मृतका की सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप
अभियोजन के अनुसार, बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी निवासी राजू राय ने 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पहले जरलहिया गांव के मुन्ना राय से हुई थी। शादी में फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल देने के बावजूद सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। संतान नहीं होने पर भी उसे ताने दिए जाते थे।
मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या का आरोप
आरोप के मुताबिक, 28 सितंबर 2025 की रात विनिता के साथ मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
छह महीने में पूरा हुआ मुकदमे का विचारण
लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती (एपीपी) ने फैसले को दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ कड़ा संदेश बताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले का विचारण करीब छह महीने में पूरा हुआ।
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