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सहनी हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद

बगहा के विजय सहनी हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, मुख्य आरोपी अशोक यादव भी दोषी

बगहा के विजय सहनी हत्याकांड में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी दोषी करार दिया गया, जिसकी सजा पर फैसला 11 सितंबर को होगा।

बगहा के विजय सहनी हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद मुख्य आरोपी अशोक यादव भी दोषी

Bagaha Vijay Sahani Murder Case: 5 Convicts Get Life Imprisonment |

बेतिया (बिहार)। बगहा के चर्चित विजय सहनी हत्याकांड में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने अपहरण क़र हत्या समेत साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

संपत्ति विवाद में बहन पर भाई की हत्या की साजिश का आरोप

दरअसल, सम्पति को लेकर हुईं इस हत्याकांड में मृतक विजय सहनी की बहन गीता देवी पर ही अपने भाई के हत्या की साजिश रचने का आरोप है । अभियोजन के मुताबिक, गीता देवी ने प्रेमी संग साजिश रचकर अपने भाई विजय की हत्या कराई थी। वहीं मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसपर सजा का फैसला 11 सितंबर को सुनाया जाएगा।

पोखरा विवाद सुलझाने के बहाने बुलाए गए थे विजय, फिर लापता

पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। ज़ब एक मई 2022 की शाम विजय कुमार साहनी को फोन कर पोखरा से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद विजय अपनी बाइक से घर से निकले, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद उनकी पत्नी आशा देवी ने चार मई को रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

24 दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

बताया जा रहा है की पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने अपहरण, हत्या, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया । सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीडीआर समेत कुल 24 दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जिसके बाद आज कोर्ट का यह अहम फ़ैसला आया है।

चार साल बाद फैसले से परिजनों में संतोष, साजिशन हत्या पर सख्त संदेश

बता दें की करीब चार साल से अधिक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले से मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है और अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले पर आभार जताया है। वहीं सरकारी वकील जीतेन्द्र भारती नें न्यायालय के इस फैसले से समाज में सम्पति के लिए साज़िशन हत्या करवाने वालों पर सख़्त संदेश जाने की उम्मीद जताई है क्योंकि दोषी चाहें जितना भी शातिर क्यों न हो उसके कर्मों की सज़ा उसे जरूर मिलेगी।

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