बाराबंकी में वर्ष 2018 के महिला की मौत के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई।
बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते बाराबंकी न्यायालय ने लापरवाही से मृत्यु कारित करने के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी से आए इस फैसले को अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कुर्सी थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 की घटना
पुलिस के अनुसार, थाना कुर्सी क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई घटना के मामले में छन्नू लाल पुत्र नन्हा, अमित कुमार उर्फ छोटकन्ने पुत्र नन्हा और प्रेमचन्द्र पुत्र नन्हा निवासी कुकरिहा मजरे दतवा, थाना कुर्सी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 323 और 504 के तहत कार्रवाई की गई थी।
मारपीट और हमले के बाद हुई थी महिला की मौत
मामले में 23 जनवरी 2018 को राकेश कुमार पुत्र राममनोहर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। आरोप के मुताबिक, बांके और डंडों से गंभीर हमला किया गया, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनमें शामिल सुशीला की विवेचना के दौरान मृत्यु हो गई थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी
तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मनीष कुमार ने साक्ष्य संकलित कर विवेचना पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-09, बाराबंकी ने सुनवाई के दौरान तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वरुण कुमार मिश्रा तथा मॉनीटरिंग सेल और थाना कुर्सी के पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सजा दिलाना है।
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