संशोधित बिल जून के बिलिंग चक्र में जारी किए जाएंगे, जिसमें उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) । उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (UPPCL) ने शनिवार को सभी संबंधित अधिकारियों को एक अधिसूचना जारी कर ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण 'ईंधन अधिभार' का हवाला देते हुए बिजली बिलों में 10% की वृद्धि लागू करने की सूचना दी।
जून का बिल आएगा बढ़ा हुआ
संशोधित बिल जून के बिलिंग चक्र में जारी किए जाएंगे, जिसमें उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नियामक मामलों की इकाई (RAU) के मुख्य अभियंता पंकज सक्सेना ने एक पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने 26 मार्च, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से बहु-वर्षीय टैरिफ (MYT) ढांचे के तहत बिजली वितरण के लिए नए नियम जारी किए हैं।
बिजली खरीद समायोजन अधिभार
उन्होंने आगे कहा कि इन नियमों के तहत, वितरण कंपनियों द्वारा ईंधन और बिजली खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं पर ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) लगाया जाएगा। “नियम के अनुसार, किसी भी महीने में होने वाली अतिरिक्त बिजली खरीद और पारेषण लागत तीन महीने की देरी से वसूल की जाती है। इसका मतलब है कि मार्च 2026 में होने वाली अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं से जून 2026 में वसूल की जाएगी”।