बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है।
पटना (बिहार)। बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। इसका पालन न करने पर बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के तहत कार्रवाई की चेतावनी
राज्य भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को नोटिस जारी कर उन्हें सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि यदि आवास निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली नहीं किया जाता है, तो नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में इस मामले को लेकर राबड़ी देवी को पहले भी कई बार भेजे गए अनुस्मारकों का विवरण भी दिया गया है। इसमें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास के आवंटन का भी उल्लेख है।
मई में भी जारी हुआ था बंगला खाली करने का नोटिस
नोटिस के अनुसार, सात दिन की समय सीमा 29 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद राबड़ी देवी को जून के अंत तक 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना होगा। इससे पहले, मई 2026 में बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया था। बिहार सरकार ने 29 मई को आरजेडी नेता को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था।
राबड़ी देवी का आवास खाली करने से स्पष्ट इनकार
हालांकि, राबड़ी देवी ने कहा कि वह पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली नहीं करेंगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के निर्देश के बावजूद वे आवास खाली नहीं करेंगे और वहीं पर रहेंगी। उन्होंने आगे कहा, "वे चाहे तो पुलिस बल बुलाकर जगह खाली करवा लें, लेकिन मैं जगह खाली नहीं करूंगी।"
लालू परिवार की राजनीति का अहम केंद्र रहा है 10 सर्कुलर रोड
गौरतलब है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला लंबे समय से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। राबड़ी देवी ने अपने कार्यकाल के दौरान इसी आवास से बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और यह परिसर राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। (Source: ANI)
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