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गुजरात पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को छूट

गुजरात पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को बिना लिखित परीक्षा मिलेगी भर्ती, 20% आरक्षण रहेगा जारी

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को बिना लिखित परीक्षा के सीधे गुजरात पुलिस में भर्ती किया जाएगा, जबकि अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा।

गुजरात पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को बिना लिखित परीक्षा मिलेगी भर्ती 20 आरक्षण रहेगा जारी

Former Agniveers to Get Gujarat Police Jobs Without Exam |

गांधीनगर (गुजरात) [भारत]: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को बिना लिखित परीक्षा के सीधे गुजरात पुलिस में भर्ती किया जाएगा, जबकि अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, सूरत दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री संघवी ने कहा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, पूर्व अग्निवीरों को बिना लिखित परीक्षा के राज्य पुलिस बल में भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। युवावस्था में देश की सीमाओं पर सेवा कर चुके ये अग्निवीर अब गुजरात पुलिस के साथ मिलकर बल को और मजबूत करेंगे। सीमाओं पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का उनका अनुभव राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने में सहायक होगा।"

शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले ही मिली थी छूट

इससे पहले, राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी थी। दोनों परीक्षाओं से छूट मिलने के बाद, पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट भी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि गृह विभाग द्वारा 9 अक्टूबर को घोषित संशोधित नियमों के तहत, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में निर्दिष्ट वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने भर्ती नियमों, पात्रता मानदंडों और शर्तों को रेखांकित करते हुए एक आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 जुलाई को घोषित मूल नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण पहले ही लागू कर दिया था। यह आरक्षण उन पूर्व अग्निवीरों पर लागू होगा जिन्होंने भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में अपनी सेवा पूरी कर ली है और जो गुजरात के मूल निवासी, मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका हो।

राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू होगा संशोधन

गृह विभाग द्वारा घोषित नवीनतम संशोधन के तहत, मूल नियमों के नियम 5 के स्थान पर नियम 5ए जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(एएनआई)

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