इटावा में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान चार उपभोक्ता अवैध बिजली उपयोग करते पकड़े गए। विभाग ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
इटावा (उत्तर प्रदेश)। जनपद में बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने और बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। विभाग ने सभी के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए उपभोक्ता
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण मंडल के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व उपखंड अधिकारी अरविंद कुमार और अवर अभियंता राकेश कुमार ने किया। टीम ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र से पोषित क्षेत्रों में कई स्थानों पर जांच की। निरीक्षण के दौरान चार उपभोक्ता अतिरिक्त केबिल डालकर मीटर को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए।
अवैध सामग्री को किया गया सीज
कार्रवाई के दौरान कौसर पत्नी अफजल, पवन कुमार पुत्र मौतीलाल, दानिश पुत्र अजीज तथा शमशाद पुत्र याकूब के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। विभागीय जांच में कुल 9 किलोवाट का अवैध विद्युत भार पकड़ा गया, जिसे तत्काल सीज कर दिया गया।
दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई
अधिशासी अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध विद्युत कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करें। मीटर से छेड़छाड़ करना, मीटर से पहले अवैध जोड़ लगाना अथवा अतिरिक्त केबिल के जरिए बिजली का उपयोग करना कानूनन अपराध है। विभाग ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने और नियमों का पालन करने की भी अपील की गई।
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