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27.260 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

महासमुन्द में 27.260 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, नाबालिग भी शामिल

महासमुन्द में पुलिस ने दो मोटरसाइकिलों से गांजा ले जा रहे चार लोगों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 27.260 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 13.63 लाख रुपये बताई गई।

महासमुन्द में 27260 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार नाबालिग भी शामिल

Four Held With 27.260 Kg Ganja in Mahasamund, Minor Among Them |

महासमुन्द (छत्तीसगढ)। महासमुन्द जिले के थाना कोमाखान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, परिवहन तथा बिक्री एवं इंड टू इंड इन्वेस्टिगेशन, फायनेशियल इन्वेस्टिगेशन पर प्रभावी एवं विधिवत कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके परिपालन में जिले में पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग कार्यवाही की जा रही है।

दो बाइकों से गांजा ले जाते पकड़े

थाना कोमाखान पुलिस एन.एच 353 ग्राम टेमरी जांच नाका में वाहन चेकिंग दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 04 महिला एवं पुरूष 02 मोसा में ओड़िसा से छत्तीसगढ़ की ओर अवैध गांजा परिवहन करते आ रहा है। सूचना पर नाकाबंदी करते हुए कुछ समय बाद सामाने से आ रही संदेही दो मोटरसाइकिल चालको को रोककर सवार संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ की। 

तीन आरोपी और नाबालिग की पहचान

पहले मोटरसाइकिल (पैशन प्लस) चालक ने अपना बजरंग यादव पिता केषबो उम्र 27 साल निवासी रैरूमाखुर्द थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ व पीछे बैठी महिला ने अपना नाम जीवन्ती महंत पति बजरंग यादव उम्र 20 साल निवासी रैरूमाखुर्द थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ बताये व दुसरे मो.सा. (स्पलेण्डर) के चालक ने अपना नाम राजेश्वर सारथी पिता बुधराम उम्र 25 साल निवासी वार्ड 06 जेलपारा धरमजयगढ़ थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) और साथ में पीछे बैठा एक विधि से संघर्षरत बालक होना बताये। 

27.260 किलो गांजा बरामद

संदिग्धों के हाव भाव से संदेह होने पर व्यक्तियों एवं वाहनों की तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 27.260 किग्रा गांजा (कीमती 13,63,000 रूपये), तस्करी करते ले जाना पाया गया है। पुछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को बालीगुड़ा (उड़िसा) से धरमजयगढ़ (छ.ग.) लेकर जाना बताये कि आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर अप.क्र. 144/2026 धारा 20(B)(II)(C) 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं मामले में संलिप्त एक विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की गई है।

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