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हत्या-हत्या प्रयास के गैंगलीडर गिरफ्तार

हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में संलिप्त गैंग का गैंगलीडर गिरफ्तार

अतरौलिया थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है।

हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में संलिप्त गैंग का गैंगलीडर गिरफ्तार

Gang Leader Involved in Murder, Attempted Murder Arrested |

आजमगढ़ {उत्तरप्रदेश}। अतरौलिया थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से गिरफ्तार किया।

गैंग बनाकर गंभीर अपराध करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दूबे की लिखित तहरीर पर थाना अतरौलिया में मु0अ0सं0 325/26 के तहत धारा 2(b)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और संजीव पाण्डेय उर्फ संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध किए हैं। अवधेश नारायण सिंह को गिरोह का गैंगलीडर बताया गया है।

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 19 अगस्त को वरिष्ठ उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास के पास से अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को दोपहर करीब 1:55 बजे हिरासत में ले लिया।

थाने का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व. सीताराम सिंह, निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह थाना अतरौलिया का HS-13B है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2008 का हत्या का मुकदमा भी शामिल है।

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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