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स्कूल के बाहर स्टॉकिंग का मामला

स्कूल के बाहर युवती का पीछा कर दी जान से मारने की धमकी, आरोपी पर केस दर्ज

शहर के एक निजी स्कूल के बाहर युवती का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

स्कूल के बाहर युवती का पीछा कर दी जान से मारने की धमकी आरोपी पर केस दर्ज

Girl Stalking Threat Case Private School |

उमरिया: शहर के एक निजी स्कूल के सामने युवती का पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी लगातार कर रहा था पीछा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शहर के एक प्राइवेट स्कूल के सामने की है। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी मीत विश्वकर्मा लगातार उसका पीछा कर रहा था। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के इस व्यवहार से पीड़िता भयभीत हो गई और उसने पूरे घटनाक्रम की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई।

इन धाराओं में मामला दर्ज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायक दर्ज कर ली है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78(1)(ii)(iii) और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इस प्रकार की घटनाएं छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं। ऐसे मामलों में त्वरित पुलिस कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत होता है। कोतवाली पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करने, धमकी देने या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के मामलों में तत्काल शिकायत दर्ज कराई जाए। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार, सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस आरोपी की गतिविधियों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर प्रकरण में आवश्यक धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। 

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