गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा है।
अहमदाबाद (गुजरात)। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट ने 2022 में 38 दोषियों को मौत की सज़ा और 11 अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
2008 के सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की गई थी जान
बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में लगभग 70 मिनट के भीतर 20 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिससे पूरे शहर में अफरातफरी मच गई थी। इस आतंकी हमले में 56 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस्लामिक आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हुजी) ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी।
(यह खबर ANI से सीधे संपादित की गई है।)
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