भदोखर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
रायबरेली: जिले के भदोखर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला द्वितीय अपर जिला जज अमित कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाया।
2018 में हुई थी शादी, रुपयों के लिए करता था प्रताड़ित
भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे फेरू बेला टेकई निवासी लवकुश उर्फ दीपू का विवाह 15 अप्रैल 2018 को जगतपुर की रहने वाली मनीता के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी लवकुश मनीता से रुपयों की मांग करता था। मृतका की मां शिवपती ने कोर्ट को बताया कि वह अपने बेटों से पैसे लेकर अक्सर 10 से 20 हजार रुपये लवकुश को देती थीं।
27 जनवरी 2023 को पीटकर की थी हत्या
आरोपी की प्रताड़ना यहीं नहीं थमी। 27 जनवरी 2023 को लवकुश ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटकर अपनी पत्नी मनीता की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कुल 20 चोटें पाई गई थीं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता उमानाथ सिंह ने मृतका की मां समेत कुल नौ गवाह कोर्ट में पेश किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने लवकुश उर्फ दीपू को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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