मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका देते हुए भोपाल की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
जबलपुर (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका देते हुए भोपाल की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह पूरा मामला भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर किए गए एक आपराधिक मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान को अपना आधिकारिक जवाब (Response) पेश करने के लिए समय और मोहलत दे दी है।
यह है पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए उन्होंने भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन और मानहानि के पूरे मामले (परिवाद) को निरस्त करने की मांग की है।
कार्तिकेय का आरोप
कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 'पनामा पेपर्स लीक' मामले में उनका और उनके परिवार का नाम घसीटा था। कार्तिकेय के अनुसार, इस झूठे बयान से उनकी और उनके परिवार की सामाजिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा है।
निचली अदालत ने जारी किया था समन
इस शिकायत के आधार पर भोपाल की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। उस वक्त (2018 में) राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
अब मामला हाई कोर्ट में
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और जारी समन पर तुरंत अंतरिम रोक (Stay) लगाने की मांग की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने केवल अंतरिम राहत देने के बजाय मामले की पूरी और अंतिम सुनवाई करने की बात कही। अदालत ने विपक्षी पक्ष यानी कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस का जवाब देने की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। तब तक के लिए राहुल गांधी को निचली अदालत की कार्यवाही से कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली है।
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