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जेल में प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला एंड्रॉयड फोन

CCB की छापेमारी में मोबाइल बरामद, चार से पांच घंटे चली हाई-प्रोफाइल कैदियों की तलाशी

सीसीबी की छापेमारी में जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के पास से एंड्रॉयड फोन बरामद हुआ है। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

ccb की छापेमारी में मोबाइल बरामद चार से पांच घंटे चली हाई-प्रोफाइल कैदियों की तलाशी

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बेंगलुरु: मंगलवार को केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में की गई छापेमारी के दौरान पूर्व जनता दल (सेकुलर) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे रेवन्ना बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं।

जेल में प्रज्वल रेवन्ना के पास मिला मोबाइल

जेल एवं सुधार सेवा उपमुख्यमंत्री आलोक कुमार ने बताया कि सभी हाई-प्रोफाइल कैदियों पर छापेमारी की गई और यह करीब चार से पांच घंटे तक चली। उन्होंने कहा, कल दोपहर CCB ने सभी हाई-प्रोफाइल कैदियों पर छापेमारी की। प्रज्वल रेवन्ना के पास से एक एंड्रॉयड फोन जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान प्रताप राय नाम के एक अन्य कैदी के पास से भी मोबाइल फोन बरामद हुआ है। रेवन्ना और राय के खिलाफ परप्पना अग्रहारा जेल में कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

जेल अधिकारी निलंबित, SP को कारण बताओ नोटिस

इस धारा के तहत जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं लाना या ले जाना, कैदियों से बिना अनुमति के संपर्क करना या जेल नियमों का उल्लंघन करने में मदद करना दंडनीय है। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। साथ ही नोटिस जारी करने और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। आलोक कुमार ने बताया कि डीआईजी साउथ की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि बेंगलुरु सेंट्रल जेल के एसपी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है। उन्होंने कहा, इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। 

रेवन्ना को उम्रकैद, तीन और मामले लंबित

उन्होंने आगे बताया कि तलाशी के दौरान कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना को अगस्त 2025 में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा हसन जिले के होलेनारसिपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। जेडी(एस) के पूर्व नेता पर अभी भी बलात्कार के तीन और मामले लंबित हैं।

(इनपुट: ANI)

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