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राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में 26 को पेशी

राहुल गांधी 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर कोर्ट में हो सकते हैं पेश, मानहानि मामले में फैसले की संभावना

राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश होने की संभावना है। कोर्ट अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में फैसला सुना सकता है।

राहुल गांधी 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर कोर्ट में हो सकते हैं पेश मानहानि मामले में फैसले की संभावना

Rahul Gandhi Likely to Appear in Sultanpur Court on October 26 |

सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोमवार, 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष MP/MLA कोर्ट में पेश होने की संभावना है। कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। फैसले के दिन राहुल गांधी के अदालत पहुंचने की उम्मीद है।

2018 में अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर 2023 को तलब किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, मामले की कानूनी प्रक्रिया लगभग पांच साल तक चली।

विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराने की बताई वजह

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने ANI को बताया कि घटना के समय वह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था। जब मैंने ये आरोप सुने, तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी का कार्यकर्ता हूं।" मिश्रा के अनुसार, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

पर्याप्त सबूत मिलने पर हो सकती है दो साल तक की सजा

विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो इस मामले में उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA (जिला एवं सत्र) कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था। उनके मुताबिक, इस शिकायत के सिलसिले में तीन गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

अदालत में पेशी और जमानत को लेकर वकील का बयान

संतोष कुमार पांडे ने ANI से कहा कि सोशल मीडिया और टीवी समाचार चैनलों के जरिए राहुल गांधी की कथित टिप्पणी की जानकारी सामने आने के बाद विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी चाहिए। वकील के मुताबिक, यदि वह अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सोमवार को इस मामले में फैसला आने की संभावना है।

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