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गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू

गौतम बुद्ध नगर में 20 अक्टूबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू, त्योहारों और प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी

आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 20 अक्टूबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है।

गौतम बुद्ध नगर में 20 अक्टूबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू त्योहारों और प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी

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नोएडा (उत्तर प्रदेश)। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने शनिवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में 10 से 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी।

सड़कों और टोल प्लाजा पर अनधिकृत जुलूसों पर सख्त प्रतिबंध

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अर्चना सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों (नवरात्रि, महानवमी और दशहरा सहित) के मद्देनजर, साथ ही कई सरकारी भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं और किसान संघों और राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे आकस्मिक प्रदर्शनों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस निर्देश के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के साथ-साथ सड़कों और टोल प्लाजा पर अनधिकृत जुलूसों पर पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वैध अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन पर रोक

प्रशासन ने वैध अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर धार्मिक सभाएं आयोजित करने, नमाज अदा करने या पूजा करने पर भी रोक लगा दी है, साथ ही विवादित स्थलों पर धार्मिक बैनर, झंडे या पोस्टर प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रवर्धन उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, आवासीय, शांत, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित डेसिबल सीमा लागू की गई है। 

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

इसके अलावा, सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में और पूरे जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या लाठी ले जाना और जश्न में फायरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और आसपास की फोटोकॉपी की दुकानों को परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले बंद रहने का आदेश दिया गया है।

चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

आदेश में छतों और खुले भूखंडों पर ईंटों, पत्थरों, सोडा-पानी की बोतलों या ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर रोक लगाई गई है और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देश में आगे चेतावनी दी गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें, भड़काऊ सामग्री या भ्रामक सामग्री न फैलाएं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

(इनपुटः ANI)

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