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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती जांच समिति बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती की जांच के लिए समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों में कथित पुलिस ज्यादती की जांच के लिए जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती की जांच के लिए समिति गठित की

Supreme Court Forms Panel to Probe Police Excesses |

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) का गठन किया है।

पांच सदस्यीय समिति का गठन

समिति के अन्य सदस्यों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं। समिति पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के अत्यधिक उपयोग, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा, पुलिस निगरानी, भीड़ नियंत्रण उपायों की आनुपातिकता और पीड़ितों को चिकित्सा सहायता एवं मुआवजे के प्रावधान सहित आरोपों की जांच करेगी। यह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी विचार करेगी।

सीबीआई के पूर्व निदेशक और पूर्व डीजीपी भी समिति में

इससे पहले मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना के साथ कहा था कि प्रस्तावित समिति में एक पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सीबीआई के पूर्व निदेशक और पूर्व डीजीपी, जिनमें से कोई भी इस मामले से जुड़े राज्यों से नहीं है, की सहमति प्राप्त कर ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह समिति के गठन और कामकाज से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद औपचारिक आदेश पारित करेगा।

छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की होगी जांच

समिति से देश के विभिन्न हिस्सों में कथित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से उत्पन्न व्यापक मुद्दों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। इनमें पुलिस की ज्यादती, सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं। पीठ ने कहा कि चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग, निगरानी, निजता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की संभावना पर विचार करने का इरादा भी व्यक्त किया।

छात्रों के खिलाफ FIR पर विचार

पीठ ने संकेत दिया कि वह ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों पर अलग से विचार किया जा सकता है। पीठ ने आपराधिक कार्यवाही के युवा छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि यह मुद्दा "निर्दोष छात्रों के जीवन और भविष्य" से संबंधित है।

20 जुलाई को हुआ था संसद मार्च

20 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयोजित संसद मार्च में हजारों छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कथित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग की। मध्य दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने और पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी दिखाई गई, जिससे अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि बल का प्रयोग तभी किया गया जब प्रदर्शनकारी भीड़ के कुछ हिस्सों ने कथित तौर पर हिंसा की और पत्थरबाजी की।

(एएनआई)

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