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छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश- JJD नेता

गर्लफ्रेंड के घर में जबरन घुसे तेज प्रताप, भाई आकाश ने दर्ज कराई FIR

तेज प्रताप के गर्लफ्रेंड अनुष्का के घर में जबरन घुसने पर भाई आकाश ने FIR दर्ज कराई है। JJD नेता ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है।

गर्लफ्रेंड के घर में जबरन घुसे तेज प्रताप भाई आकाश ने दर्ज कराई fir

तेज प्रताप यादव और अनुष्का की फाइल फोटो |

पटना: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और JJD अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छात्र RJD के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

घर में घुसकर धमकी देने का आरोप 

दर्ज प्राथमिकी में आकाश यादव ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव उनके पाटलिपुत्र स्थित आवास पर पहुंचे और जबरन घर में घुसने का प्रयास किया। घर पर मौजूद परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आकाश की बहन अनुष्का और तेज प्रताप यादव के बीच रिश्ते और कथित शादी का मामला काफी चर्चा में रहा है।

तेज प्रताप ने राजनीत‍िक द्वेष से प्रेरित बताया

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने प्रतिशोध की भावना से झूठी और मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज कराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया।

न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर जताया भरोसा 

तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ वे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और न ही झूठे आरोपों से विचलित होंगे। 

सत्य की विजय निश्चित है- तेज प्रताप

मेरी विनम्रता को कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल न करे। सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ ये नहीं कि मैं झूठ, चरित्रहनन या कानून के दुरुपयोग को सहन करूंगा। अंत में उन्होंने कहा है कि झूठ, भय और साज़िश के आगे न कभी झुका हूं, न झुकूंगा। सत्य की विजय निश्चित है।

बीएनस की धारा 351, 352 और 356 के तहत प्राथमिकी दर्ज

तेज प्रताप पर आपराधिक धमकी देने के लिए बीएनएस की धारा 351, अपमानित या प्रताड़ित करने के लिए बीएनएस की धारा 352 और आपराधिक मानहानि के लिए बीएनएस की धारा 356 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

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