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शाही मस्जिद का प्रभावित हिस्सा हटाने की कार्रवाई

शाही मस्जिद कमेटी खुद ही प्रभावित हिस्से को हटा रही है, मौके पर पूरी तरह शांति है: उज्जैन जिला कलेक्टर

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई फिर शुरू हो रही है। प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच समझौते के बाद हाई कोर्ट में मामला निपटा।

शाही मस्जिद कमेटी खुद ही प्रभावित हिस्से को हटा रही है मौके पर पूरी तरह शांति है उज्जैन जिला कलेक्टर

Ujjain Shahi Mosque Demolition Work Resumes Amid Tight Security |

उज्जैन (मध्य प्रदेश)। उज्जैन में शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई फिर शुरू होने जा रही है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर सोमवार को हुए तनाव और पुलिस-भीड़ की झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक, फिलहाल मौके पर शांति है और मस्जिद कमेटी की ओर से सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के बाद मामले का निपटारा किया जा चुका है।

मस्जिद के प्रभावित ढांचे को हटाने की तैयारी

उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि शाही मस्जिद वाली जगह पर पूरी तरह शांति है। यहाँ सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट से प्रभावित ढांचे के एक हिस्से को हटाने का काम भारी सुरक्षा के बीच फिर से शुरू होने वाला था।

मस्जिद कमेटी खुद हटा रही प्रभावित हिस्सा

रोशन कुमार सिंह ने ANI को बताया, "मौके पर पूरी तरह शांति है। शाही मस्जिद कमेटी के सदस्य खुद ही सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट से प्रभावित ढांचे के हिस्से को हटा रहे हैं। कल कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।"

सुरक्षा बढ़ी, मस्जिद के आसपास स्कैफोल्डिंग लगाई गई

मस्जिद के चारों ओर लोहे का ढांचा (स्कैफोल्डिंग) खड़ा किया गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए पुलिस ने इलाके में घुड़सवार मार्च किया। इससे पहले पुलिस की देखरेख में शाही मस्जिद के आसपास की दुकानें खाली करा ली गई थीं। शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम आज फिर से शुरू होना है। यह घटनाक्रम पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस और भीड़ के बीच झड़प के एक दिन बाद हुआ है।

झड़प के बाद RAF समेत भारी पुलिस बल तैनात

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को भी तैनात किया गया था। सोमवार को उस जगह पर एक बड़ी भीड़ का पुलिस से सामना हुआ था, जहाँ सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ी करने के काम के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाया जा रहा था।

उज्जैन में 2,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

उज्जैन में 2,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए थे, जबकि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा मौके पर मौजूद थे। तनावपूर्ण स्थिति के बीच पूरे शहर में अलर्ट भी जारी किया गया था। जिला कलेक्टर सिंह ने पहले कहा था कि क्षत्रिय चौक पर स्थित शाही मस्जिद का जो हिस्सा सड़क चौड़ी करने के दायरे में आ रहा है, उसे समुदाय और उससे जुड़े धार्मिक समूह के सदस्य स्वेच्छा से हटा रहे हैं।

लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

उन्होंने लोगों से अफवाहों या गलत जानकारी पर ध्यान न देने की अपील की थी और कहा था कि सड़क चौड़ी करने की पहल में लोगों, धार्मिक समूहों और समुदायों का स्वैच्छिक सहयोग चल रहे काम का एक सकारात्मक पहलू है। इस बीच, शाही मस्जिद कमेटी और राज्य प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद से जुड़े विवाद पर दायर याचिका का निपटारा कर दिया है।

हाई कोर्ट में समझौते के बाद याचिका का निपटारा

कोर्ट के आदेश के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, शाही मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील कुलदीप पाठक ने बताया कि जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जयकुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

तीन फीट हिस्सा हटाने पर प्रशासन और कमेटी में सहमति

वकील पाठक ने कहा, "इससे पहले सिंगल बेंच ने हमारी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हमने अपील दायर की थी और आज उस पर सुनवाई हुई।" उन्होंने आगे कहा, "प्रशासन 9.5 फीट जगह की मांग कर रहा था। हालांकि, बातचीत के बाद कमेटी और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है।" समझौते की शर्तों के तहत, कमेटी ढांचे के तीन फीट हिस्से को हटाने के लिए सहमत हो गई है।

दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था समेत समझौते की शर्तें

पाठक ने कहा, "हम 3 फीट के अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार हैं और हमने तोड़ने का काम शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा, प्रशासन हटाई जा रही दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सहमत हो गया है, जिसमें अतिरिक्त F.A.R. (फ्लोर एरिया रेश्यो), अधिग्रहण के मानक नियमों के अनुसार मुआवजा और मस्जिद परिसर के भीतर ही मीनार को दूसरी जगह शिफ्ट करना शामिल है।" हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते के संबंध में सौंपी गई शर्तों और हलफनामों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। (Source: ANI)

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