जादू-टोने के लिए भालू का शिकार कर उसके पंजे काटने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने 3-3 साल की सजा सुनाते हुए 40-40 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
Prime News Network
2026-08-19 15:57:52