आदेश के अनुसार, यदि निर्माता नया वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसे कार की पूरी खरीद कीमत 20.50 लाख रुपये वापस करनी होगी।
Prime News Network
2026-07-16 11:57:10