कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-2 के तहत सरकारी सेवक हैं। लिहाजा, उनके खिलाफ भी इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।
Prime News Network
2025-11-27 12:37:31