SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के KYC नियमों में ढील दी है। नए नियमों के तहत पात्र निवेशकों के लिए KYC रिव्यू की अवधि बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है।
Prime News Network
2026-10-30 18:09:17