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बैंक अब शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 फीसदी ही...

बैंक अब शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 फीसदी ही दे सकेंगे लाभांश

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बैंकों के शेयरधारकों को दिए जाने वाले...

बैंक अब शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 फीसदी ही दे सकेंगे लाभांश

बैंक अब शुद्ध लाभ का अधिकतम 75 फीसदी ही दे सकेंगे लाभांश |

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बैंकों के शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश (मुनाफे में हिस्सा) की अधिकतम सीमा तय कर दी है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार बैक अब शुद्ध लाभ का 75 फीसदी ही डिविडेंट बांसकेंगेट। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी।

केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-लाभांश की घोषणा एवं लाभ प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2026 जारी किए। RBI द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के बाद बैंक अब वित्त वर्ष 2026-27 से बैंक अपना 'टैक्स काटने के बाद वाले मुनाफे' (PAT) का अधिकतम 75 प्रतिशत ही डिविडेंड के रूप में बांट सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, बैंक तभी डिविडेंड दे पाएंगे जब उनके पास पर्याप्त पूंजी मौजूद हो। डिविडेंड देने के बाद भी बैंक की पूंजी तय सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक ने भारत में ब्रांच के तौर पर काम करने वाले विदेशी बैंकों के लिए भी नियम बनाया गया है। विदेशी बैंक अपने हेड ऑफिस को मुनाफा तभी भेज सकेंगे, जब उस दौरान उनका 'प्रॉफिट आफ्टर टैक्स' (PAT) पॉजिटिव में होगा। इनके मुताबिक, लाभांश भुगतान के बाद भी बैंक की पूंजी लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही, भारत में शाखा मोड में काम कर रहे किसी विदेशी बैंक का उस अवधि के लिए शुद्ध यानी कर पश्चात लाभ सकारात्मक होना चाहिए, जिसके लिए लाभांश प्रधान कार्यालय को भेजा जाना है।

आरबीआई ने निर्देशों में आगे कहा, एक बैंक निर्धारित सीमा तक लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उस अवधि के शुद्ध लाभ के 75 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके लिए लाभांश को प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड भी जारी किए हैं।

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