केंद्र सरकार ने सोने के बाद अब चांदी के आयात नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। चांदी को अब फ्री श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोने के बाद अब चांदी के आयात नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। चांदी को अब "फ्री" श्रेणी से हटाकर "प्रतिबंधित" श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब चांदी का आयात करने के लिए पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी होगा।
आयात शुल्क पहले ही बढ़ा चुकी है सरकार
केंद्र सरकार ने हाल ही में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही सोने के आयात नियमों को भी सख्त बनाया गया था।
अब बिना अनुमति नहीं मंगाई जा सकेगी चांदी
सरकार ने देश में गैर-जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। अब चांदी का आयात पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब चांदी, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली चांदी की छड़ें, कच्ची चांदी, सेमी-मैन्युफैक्चर्ड चांदी और चांदी पाउडर के आयात के लिए पहले सरकारी लाइसेंस या अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
तुरंत प्रभाव से लागू हुए नियम
डीजीएफटी ने बताया कि यह बदलाव उच्च गुणवत्ता वाली चांदी के साथ-साथ सोने और प्लेटिनम के साथ इस्तेमाल होने वाली चांदी पर भी लागू होंगे। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
व्यापार घाटा नियंत्रित करने की कोशिश
सरकार के इस फैसले को पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण बढ़ते कच्चे तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के आयात बिल से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार व्यापार घाटे को संतुलित रखने और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।
निर्यात इकाइयों को मिली राहत
हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ये नए नियम निर्यात इकाइयों और स्पेशल इकोनमिक जोन (SEZ) पर लागू नहीं होंगे।
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