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पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत

बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती: पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत, उम्र में छूट की घोषणा

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत उम्र में छूट की घोषणा

BSF Constable Recruitment: Ex-Agniveer quota raised to 50 percent |

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह जानकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दी गई है। वहीं, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि बाद के बैचों के पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु छूट मिलेगी।

नए नियमों के मुताबिक, BSF (सीमा सुरक्षा बल) में हर साल निकलने वाली कुल भर्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों (ex-Agniveers) के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों (ex-servicemen) के लिए और 3 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से 'कोम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)' के पदों को भरने के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

पहले चरण में 50 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियों के लिए नोडल फोर्स द्वारा की जाएगी भर्ती

अधिसूचना के मुताबिक, पहले चरण में 50 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियों के लिए भर्ती नोडल फोर्स द्वारा की जाएगी। दूसरे चरण में, शेष 47 प्रतिशत रिक्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए शामिल हैं) के लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) भर्ती करेगा। इसमें पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की खाली रह गई रिक्तियां भी शामिल होंगी। महिला उम्मीदवारों की रिक्तियों की गणना हर साल कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर बीएसएफ के महानिदेशक द्वारा की जाएगी।

आयु सीमा, शारीरिक मानक और पूर्व अग्निवीरों को दी गई छूट का प्रावधान

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयु सीमा तय करने की महत्वपूर्ण तारीख वही होगी, जो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन या संबंधित नोडल फोर्स द्वारा विज्ञापित की जाएगी। पहले बैच के पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पूर्व अग्निवीरों के लिए यह छूट तीन साल तक होगी। इसके साथ ही, कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पद के लिए शारीरिक और चिकित्सीय मानक केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई योजना के अनुसार लागू होंगे। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट दी जाएगी।

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