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कांग्रेस का RSS मुख्यालय पर प्रदर्शन

राहुल गांधी के खिलाफ FIR के विरोध में RSS मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, उदित राज हिरासत में

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद में राहुल गांधी पर FIR के विरोध में RSS मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे उदित राज को पुलिस ने हिरासत में लिया।

राहुल गांधी के खिलाफ fir के विरोध में rss मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन उदित राज हिरासत में

Congress Protests Outside RSS HQ Over Rahul Gandhi FIR, Udit Raj Detained |

नई दिल्ली [भारत]: हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद के संबंध में पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता उदित राज को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन के दौरान मनुस्मृति जलाने का दावा

हिरासत में लिए जाने के बाद उदित राज ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मनुस्मृति जलाई थी और आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे का अपमान किया गया है। उदित राज ने कहा, "मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय आया था... मैंने मनुस्मृति जलाई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खर्गे का अपमान किया गया है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।"

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आरएसएस मुख्यालय के बाहर जमा हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उदित राज और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यह विरोध प्रदर्शन हल्द्वानी नगर कोतवाली पुलिस द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद हुआ।

'शुद्धिकरण यज्ञ' को लेकर दर्ज हुई FIR

यह एफआईआर 8 अगस्त को उस स्थान पर आयोजित "शुद्धिकरण यज्ञ" के संबंध में उनकी टिप्पणियों के लिए दर्ज की गई थी, जहां खरगे ने कांग्रेस की रैली को संबोधित किया था। यह एफआईआर 30 अगस्त को हल्द्वानी के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी और वाल्मीकि समुदाय के सदस्य 26 वर्षीय अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कुमार श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन के पदाधिकारी भी हैं।

SC/ST एक्ट समेत इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं, जिनमें धारा 3(1)(आर) और 3(1)(यू) शामिल हैं, के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 196 का भी हवाला दिया है। एफआईआर में अधिकार क्षेत्र से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 199 का भी उल्लेख किया गया है। कुमार ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणियों से अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

राहुल गांधी ने भी की थी कार्रवाई की मांग

इससे पहले, राहुल गांधी ने खार्गे की उत्तराखंड यात्रा के बाद वहां कथित तौर पर शुद्धिकरण अनुष्ठान करने वालों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। गांधी ने आरोप लगाया था कि शुद्धिकरण अनुष्ठान "अस्पृश्यता का दूसरा नाम" है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की थी। गांधी ने कहा था, "यह कृत्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का उल्लंघन है। 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान करना अपराध है। फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड में यह शुद्धिकरण अनुष्ठान करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।"

(एएनआई)

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