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दोनों ने आरोपों से किया इनकार

लैंड फॉर जाब मामले में लालू-राबड़ी के खिलाफ आरोप तय

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।

लैंड फॉर जाब मामले में लालू-राबड़ी के खिलाफ आरोप तय

फाइल फोटो |

नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। दोनों नेताओं ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की कार्रवाई का सामना करने को कहा।

पहली नजर में दिखती है बड़ी आपराधिक साजिश: कोर्ट

अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव की निगरानी में एक बड़ी आपराधिक साजिश की गई। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक कोर्ट से विशेष अनुमति न हो, आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। हालांकि मीसा भारती को उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दी गई है।

पद के दुरुपयोग का आरोप

आरोप तय करते हुए स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी के औजार की तरह इस्तेमाल किया। अपने परिवार के सदस्यों के जरिए नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्तियां हासिल कीं। कोर्ट ने कहा कि इस कथित साजिश में पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव, और बेटे तेजस्वी यादव तथा तेज प्रताप यादव शामिल बताए गए हैं।

सीपीओ व 52 अन्य आरोपी बरी

हालांकि कोर्ट ने रेलवे के चीफ पर्सनल ऑफिसर्स (सीपीओ) और अन्य अधिकारियों समेत 52 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सीपीओ के पास न तो नियुक्ति का अधिकार था और न ही यह साबित हुआ कि वे रेलमंत्री के दबाव में थे।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में नौकरी के बदले जमीन लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। आरोप है कि रेलवे की ग्रुप-डी नौकरियों के बदले जमीन के टुकड़े लिए गए।

पहले ही दिए जा चुके थे आरोप तय करने के आदेश

नौ जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती तेजस्वी यादव एवं दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी किया था।

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